नई दिल्ली। अगर आप Nagar Nigam या Nagar Pallika में ठेके पर काम करते हैं तो आपके लिए काम की खबर (Kaam ki khabar) है। Labor ministry ने ऐलान किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के स्वास्थ्य बीमा का लाभ (Health Bima benefit) नगर निगमों में काम करने वाले सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों (Emergency service Employee) को उपलब्ध होगा।
देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (union territory) में नगर निगम और नगर पालिकाएं बड़ी संख्या में ठेका और आकस्मिक सेवा (Casual और contractual) पर कर्मचारियों को रखती हैं। चूंकि ये नगर निकायों के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं, अत: सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर होते हैं।
मंत्रालय के मुताबिक इस मसले के समाधान के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत दायरा बढ़ाकर इसमें सभी ठेका और आकस्मिक सेवा कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला किया गया है।
नगर निगम होंगे कवर
ESIC को ईएसआई अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार (सरकारों) होने के कारण राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समक्ष इस मामले को उठाने का निर्देश दिया गया है ताकि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर निगम / परिषद में आकस्मिक सेवा और ठेका कर्मियों के कवरेज को लेकर अधिसूचना जारी की जा सके।
मिनिस्ट्री ने किया शामिल
बयान के अनुसार इसके दायरे में उन कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों/ एजेंसियों/ प्रतिष्ठानों को शामिल किया जाएगा, जो केंद्र सरकार की ईएसआई अधिनियम, 1948 के तहत पहले से ही अधिसूचित कार्यान्वित क्षेत्रों के दायरे में हैं।