मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने पर चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने मंगलवार को हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 112.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही चार सहकारी बैंकों पर नियामक के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने पर अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 62.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा मुंबई के एसवीसी सहकारी बैंक पर 37.50 लाख रुपये और मुंबई के ही सारस्वत सहकारी बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक के अनुसार आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ से संबंधित आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया है. जबकि अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को ‘जमा पर ब्याज दर’ पर मास्टर निर्देश में मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दंडित किया गया है.