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प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूकः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार की जांच कमेटियों से जांच रोकने को कहा, रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। उल्लेखनीय की 5 जनवरी को प्रदर्शनकारियों के जाम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ‌िले को एक फ्लाइओवर पर रुकना पड़ा था, जिसके उनकी सुरक्षा में हुई बड़ी चूक माना जा रहा है।

एक एनजीओ “लॉयर्स वॉयस” की ने सुरक्षा चूक की अदालत की निगरानी में जांच के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ कर रही है।

कोर्ट ने आज की सुनवाई में पंजाब, केंद्र और राज्य एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी के पुलिस महानिदेशक और एनआईए का एक अधिकारी नोडल अधिकारी हो सकते हैं।अदालत ने मामले की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटियों की कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का मौखिक निर्देश भी दिया।चीफ ज‌स्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने सॉलिसिटर जनरल और पंजाब के एडवोकेट जनरल से कहा, “दोनों कमेटियों को सोमवार तक अपना काम रोकेने के लिए कहें। यह आदेश में नहीं होगा, लेकिन इसे समझा जाए।”पंजाब महाधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट डीएस पटवालिया ने पीठ से अनुरोध किया कि वह केंद्र द्वारा गठित कमेटी की कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का आदेश पारित करे। उन्होंने कहा कि उक्त कमेटी ने पंजाब के डीजीपी और राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने राज्य कमेटी के कार्यों को भी रोकने की जिम्‍मा लिया।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय कमेटी “बड़े मुद्दे” को नहीं देख रही है और केवल आंतरिक उद्देश्यों के लिए गठित की गई है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से कहा, “अगर आप किसी अधिकारी आदि के बारे में कार्रवाई करते हैं तो… यह सोमवार तक होगा..?”सीजेआई ने मौखिक रूप से बताया कि न्यायालय का इरादा है कि दोनों कमेट‌ियों अगले सोमवार तक अपना कामरोक दें। एसजी और एजी अदालत की मंशा से कमेट‌ियों को अवगत कराने पर सहमत हुए

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