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भोपाल सहित 19 जिलों में 19 अप्रैल तक ‘कोरोना कर्फ्यू’ लागू, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट, ग्वालियर में भी 15 से 22 तक कोरोना कर्फ्यू

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच भोपाल में कल रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है…बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 52 जिलों में से करीब 19 जिलों में 7 से 9 दिन के लिए लॉकडाउन यानि कोरोना कर्फ्यू लगाया जा चुका है….सरकार का कहना है यह लॉकडाउन नहीं है, बल्कि कोरोना कर्फ्यू है और इस दौरान समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार बंद रहेंगे, सामान्य अवागमन प्रतिबंधित है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों और जिलों में माल, सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंश कंपनियां, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की गतिविधियों को छूट दी गई है…. इसके अलावा, केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल घर पहुंच सेवा/होम डिलीवरी), पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले (हाट बाजार छोड़कर) वालों को इस कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है।प्रदेश के जिन 19 जिलों में सात से नौ दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, उनमें भोपाल के अलावा इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, रतलाम, बैतूल, खरगोन, कटनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, देवास, पन्ना शामिल हैं…इनमें से कुछ जिलों में नौ अप्रैल शाम छह बजे से 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा और कुछ जिलों में 22 अप्रैल की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा जिसमेंग्वालियर भी शामिल है 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू,15 अप्रैल सुबह 6 बजे से लागू होगा जो 22 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा

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