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नियम उल्लंघन पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है केंद्र, HC का निर्देश

नई दिल्ली, ट्विटर (Twitter) और भारत सरकार के बीच तनातनी का दौर जारी है. सरकार अभी भी ट्विटर पर नए आईटी नियमों (IT Rules) के तहत जरूरी बदलाव ना करने के आरोप लगा रही है, वहीं ट्विटर भी अपनी तरफ से दावे कर रहा है. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला दिया है जो एक तरफ केंद्र को और शक्ति प्रदान कर सकता है, वहीं ट्विटर की मुसीबतों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि केंद्र कानून के मुताबिक ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता केंद्र- हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ट्विटर को अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया है, ऐसे में अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से नियम तोड़ जाते हैं, तो केंद्र कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा. सुनवाई के दौरान ट्विटर ने जरूर जोर देकर कहा कि उनकी तरफ से अंतरिम अधिकारी(RGO) की नियुक्ति कर दी है, पर स्थाई के लिए कुछ समय चाहिए. इस पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया कि अभी भी ट्विटर की तरफ से सिर्फ तीन अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति क्यों की गई है.

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