अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये कोरोना कर्फ्यू संबंधी प्रतिबंधों को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया है कि पूर्व में जारी निर्देशों को 31 अगस्त तक जारी रखने के आदेश सभी कलेक्टर्स को दिये गये हैं। जिसके तारतम्य में अपर कलेकटर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी रोमोनुस टोप्पो ने भी आदेश जारी कर कोरोना कर्फ्यू संबंधी पूर्व में जारी निर्देशों को जिले में 31 अगस्त 2021 तक प्रभावशील कर दिया गया है।
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