पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि पशुधन बीमा योजना में हितग्राहियों को अब तक 20 करोड़ 21 लाख 41 हजार रूपये दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। पिछले 3 सालों में बीमा कंपनी को 6 करोड़ 94 लाख 94 हजार का प्रीमियन भुगतान किया गया है। योजना में दुधारू पशु सहित अन्य मवेशी भी शामिल हैं। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू है। एक हितग्राही के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा प्रीमियन अनुदान पर किया जाता है। अब तक 48 हजार 200 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।मंत्री श्री पटेल ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं के लिये बीमा सुविधा प्रदान कर पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करना और होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना में सभी प्रकार के पशुओं – दुधारू, देशी/संकर गाय-भैंस अन्य पशु जैसे घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी, सूअर, खरगोश, नर गौ-भैंस वंश आदि का बीमा किया जाता है।योजना में गरीबी रेखा के ऊपर वाले हितग्राहियों का 50 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश और राज्यांश 25-25 प्रतिशत शामिल है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों का 70 प्रतिशत अनुदान पर प्रीमियम बीमा किया जाता है। इसमें केन्द्रांश 40 प्रतिशत और राज्यांश 30 प्रतिशत शामिल है। योजना में वर्ष 2014-15 में 11168, वर्ष 2015-16 में 37486, वर्ष 2016-17 में 59113, वर्ष 2017-18 में 38219, वर्ष 2018-19 में 52908, वर्ष 2019-20 में 52704 पशुओं का बीमा किया गया।