विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक दिव्यांग मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसके लिए जिले में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फार्म 12डी में सहमति देने वाले दिव्यांग मतदाता घर से डाकमत पत्र से मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र में जहां रैंंप बनाए गए हैं, वहीं चिन्हित मतदान केन्द्रों पर व्हीलचेयर अथवा ट्राईसाइकिल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश
मतदान केन्द्रों पर तैनात किए जा रहे मतदान कर्मियों को भी मतदान में दिव्यांगों की सहायता के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मतदाता जिनके पास दिव्यांग मतदाता वाली पर्ची होगी उसे मतदान कक्ष तक ले जाने के निर्देश मतदान कर्मियों को दिये गये हैं। ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहां मूक-बधिर मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां सांकेतिक भाषा के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा।
ऐसे मतदान केन्द्र जहां नेत्रहीन मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां ईवीएम और वीवीपेट मशीनों के बारे में मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे मतदान केन्द्रों पर दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट पेपर भी रखे जाएंगे। नेत्रहीन मतदाताओं को मतदान में सहायता के लिए सहायक रखने की अनुमति भी होगी।
मतदान केन्द्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी
ईवीएम मशीनों की बैलेट यूनिट में ब्रेललिपि में दर्ज उम्मीदवार के क्रमांक की सहायता से भी नेत्रहीन मतदाता वोट डाल सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता भी डाल सकेंगे बिना लाइन में लगे वोट। ऐसे मतदान केन्द्रों जहां दिव्यांग मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आने-जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।