भोपाल। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अब सभी शहरों में तीन रात-दो दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार शाम छह बजे से यह सोमवार सुबह छह बजे तक प्रभावी होगा। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। गृह विभाग ने यह आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए जाने के बाद जारी किया।मुख्यमंत्री ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर बड़े शहरों में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। सभी जिलों के आपदा प्रबंधन समूह बैठक करके जिले की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें। सभी शहरों में शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। बैतूल, रतलाम, खरगोन और कटनी में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन राज्य सरकार ने बैतूल, रतलाम, खरगोन और कटनी में 17 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का अधिकार कलेक्टरों को सौंपा। इन गतिविधियों को रहेगी प्रतिबंध से छूटअन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध और सब्जी की दुकानें।औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा व तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियाें-कर्मचारियों का आवागमन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियाें-कर्मचारियों का आवागमन।परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले परीक्षार्थी, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।एंबुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं।टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिक और कर्मी।बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।अन्य गतिविधियां, जिन्हें कलेक्टर लॉकडाउन से मुक्त रखना उचित समझें।