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मध्यप्रदेश

गृह विभाग मंत्रालय की नई गाइडलाइन जारी, 6 जिलों में लॉकडाउन घोषित|

मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन में कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रेस को यह दिनांक 8 अप्रैल 2021 को उपलब्ध कराई गई एवं गाइडलाइन पर दिनांक 7 अप्रैल 2021 से प्रभावशाली लिखा हुआ है। मध्यप्रदेश के लिए नई कोरोना गाइडलाइन मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लॉक डाउन। सभी शहरी क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल को रात 8:00 बजे से सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। बैतूल, रतलाम, खरगोन एवं कटनी में दिनांक 9 अप्रैल को शाम 6:00 बजे दिनांक 17 अप्रैल को प्रातः 6:00 तक सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन। शाजापुर नगरीय क्षेत्र में 7 अप्रैल रात 8:00 बजे से 10 अप्रैल सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन। कलेक्टर द्वारा जारी होंगे विस्तृत आदेश सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 के तहत विस्तृत आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किए जाएंगे। कलेक्टर के आदेश में स्पष्ट उल्लेख होगा कि किस किस तरह व्यक्ति एवं सेवाओं को लॉकडाउन में छूट दी गई है। कलेक्टर लॉक डाउन की अवधि गृह विभाग द्वारा निर्धारित अवधी से कम कर सकते हैं परंतु अधिक नहीं कर सकते

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