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मध्यप्रदेश

राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला, OBC के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी चुनाव होंगे

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष सीटों पर यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। यह निर्णय आयोग ने शनिवार को आयोजित बैठक में लिया। इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98 हजार 319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक अब तक 14 हजार 525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं। फिलहाल यह बैठक चल रही है।उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आयोग शुक्रवार देर रात OBC सीटों का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया निरस्त कर चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद अब भोपाल के तीन वार्ड क्रमांक- दो, आठ और 10 में आने वाली 63 पंचायतों में चुनाव प्रभावित होंगे। शेष 47 पंचायतों में ही चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा करने से चुनाव की अधिसूचना ही खंडित हो गई है। इसके चलते नए सिरे से चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी या पूरा चुनाव ही स्थगित करना पड़ सकता है। फिलहाल आयोग के अंतिम फैसले का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव पर कोर्ट के निर्देश को लेकर कहा सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से केस पेश नहीं किया है। हम OBC आरक्षण समाप्त करने का विरोध करते हैं।

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