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मध्यप्रदेश

अब बिजली बिल में नहीं जुड़कर आएगा आपका बकाया बिल

भोपाल । प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बाद अब बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को एक और राहत दे दी है। उपभोक्ता को समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर 21 की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी 22 कर दिया गया था, इसके बाद अब बिजली बिलों में जो बकाया राशि जोड़कर दी जा रही थी उसे भी फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब जो बिल जारी किए गए उनमें उस राशि को नहीं जोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई है।जारी किए थे बिलबिजली कंपनी जो बकायादार है उनको घर-घर पर अस्थाई बिल पहुंचा रहे हैं, जिसमें दो विकल्प देकर राशि दी गई है और किस विकल्प में कितना कम होना है यह भी दर्शाया गया है। यह बिल एक सादा कागज में जारी किए गए हैं। इसके अलावा यह बिल किश्तों में भी जमा करने का विकल्प भी दिया गया है। दिसंबर 21 में बिजली कंपनी ने बकाया राशि को जोड़कर बिल जारी किए थे। इसमें कई उपभोक्ताओं ने बिलों को भर दिया था, लेकिन अब फिर से नया आदेश आ गया है अब जो बिल जारी हो रहे है उनमें बकाया राशि को स्थगित कर दिया है। एक किलोवॉट के उपभोक्ताओं को मिलना थी राहतउल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर एक किलोवॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को अस्थगित किया गया था

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