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मध्यप्रदेश

आपके पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो भी आप इन वैकल्पिक पहचान पत्रों को दिखाकर भी आप कर सकते हैं मतदान

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आ गई है। 17 नवंबर, शुक्रवार को प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। अगर आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप वोटर आइडी दिखाकर मतदान कर सकते हैं। हालांकि मतदान करने के लिए आपके पास वोटर आइडी होना जरूरी नहीं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य फोटोयुक्त दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है, जिन्हें दिखाकर आप मतदान कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदाता, जो फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

मतदान के लिए ये वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य

01 – आधार कार्ड।

02 – ड्राइविंग लाइसेंस।

03 – पैन कार्ड।

04 – मनरेगा जाब कार्ड।

05 – भारतीय पासपोर्ट।

06 – फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।

07 – केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।

08 – बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक।

09 – राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।

10 – श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

11 – सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।

12 – भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनो को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।

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