हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में जारी नोटिस के जवाब में नगर निगम, कटनी के आयुक्त ने साफ किया कि यदि रेलवे अनापत्ति प्रदान कर दे तो नगर निगम कब्रिस्तान एप्रोच रोड बनाने तैयार है।
कटनी मुडवारा के मुख्य कब्रिस्तान तक पक्की सड़क नहीं बनी है
मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त जवाब को अभिलेख पर ले लिया। साथ ही रेलवे को अपना जवाब पेश करने निर्देश दे दिए। जनहित याचिकाकर्ता मदन मोहन चौबे वार्ड निवासी नाजिम खान की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह, पदमावती जायसवाल व भूमिका सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कटनी मुडवारा के मुख्य कब्रिस्तान तक पक्की सड़क नहीं बनी है। इस वजह से जनाजा लेकर जाने वालों को दिक्कत होती है।
अभ्यावेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं की गई
पूर्व में अभ्यावेदन दिया गया था। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए जनहित याचिका दायर की गई है। कब्रिस्तान का कच्चा पहुंच मार्ग कटनी-वीना रेल लाइन के बाजू से बना है। बरसात के समय कीचड़ होने के कारण परेशानी काफी बढ़ जाती है। ऐसे में मजबूरी में रेलवे लाइन के ऊपर से जाना पड़ता है। इससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पक्की सड़क बनाने की मांग रेलवे, नगर निगम व राज्य शासन के बीच उलझी है। नगर निगम आयुक्त के ताजा बयान से साफ है कि यदि रेलवे अनापत्ति प्रदान कर दे तो नगर निगम सड़क बनाने तैयार है।