News Follow Up
मध्यप्रदेश

त्यौहार के सीजन को देखते हुए बाजार पर रात 8 बजे तक बंद करने के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है।

जैसे-जैसे त्यौहार का समय नज़दीक आ रहा है सरकार गाइडलाइन में संशोधन कर रही। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संशोधन करते हुए जानकारी दी की किसी भी हाल में गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। बदलाव के मुताबिक़ बाजार अब 10 बजे तक खुल सकेंगे, सभी माता मंदिर भी खुलेंगे, बड़ी राजनैतिक सभाएं एवं रैलियां भी हो सकेंगी मगर गाइडलाइन की शर्तों के अनुसार ही। आज से लागु किये जा रहे संशोधित कानून के अनुसार:
1 कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी कर 48 घंटों के भीतर जिला प्रशासन को भेजनी होगी।
2 बाज़ारों में सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क अनिवार्य है, पालन न किये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
3 किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों को एकत्र नहीं किया जा सकता, बिना अनुमति के एकत्र किये जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
4 धार्मिक स्थलों एवं किसी भी कार्यक्रम में थर्मल स्कैनिंग भी करवानी होगी।
इनमे से कोई भी ढील कन्टेनमेंट एरिया के लिए नहीं है।

Related posts

यूरिया की जगह अब किसानों को मिलेगा नैनो यूरिया

NewsFollowUp Team

दिल्ली में “मध्यप्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022” प्रस्तुत करना राज्य की बड़ी उपलब्धि : मुख्यमंत्री श्री चौहान

NewsFollowUp Team

 आरिफ मसूद और  ध्रुवनारायण सिंह के बीच होगा भोपाल(मध्य) सीट के लिए मुकाबला

NewsFollowUp Team