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मध्यप्रदेश

त्यौहार के सीजन को देखते हुए बाजार पर रात 8 बजे तक बंद करने के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है।

जैसे-जैसे त्यौहार का समय नज़दीक आ रहा है सरकार गाइडलाइन में संशोधन कर रही। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संशोधन करते हुए जानकारी दी की किसी भी हाल में गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। बदलाव के मुताबिक़ बाजार अब 10 बजे तक खुल सकेंगे, सभी माता मंदिर भी खुलेंगे, बड़ी राजनैतिक सभाएं एवं रैलियां भी हो सकेंगी मगर गाइडलाइन की शर्तों के अनुसार ही। आज से लागु किये जा रहे संशोधित कानून के अनुसार:
1 कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी कर 48 घंटों के भीतर जिला प्रशासन को भेजनी होगी।
2 बाज़ारों में सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क अनिवार्य है, पालन न किये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
3 किसी भी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों को एकत्र नहीं किया जा सकता, बिना अनुमति के एकत्र किये जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है।
4 धार्मिक स्थलों एवं किसी भी कार्यक्रम में थर्मल स्कैनिंग भी करवानी होगी।
इनमे से कोई भी ढील कन्टेनमेंट एरिया के लिए नहीं है।

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