नई दिल्ली। प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी (Private and Government Jobs), दोनों के लिए यह खबर सबसे जरूरी है। वह यह कि 1 अप्रैल 2022 से PF खाते के रिटर्न पर इनकम टैक्स लगेगा। आयकर विभाग ने यह नियम लागू कर दिया है। CBDT इस तारीख के बाद Income-tax (25th Amendment) Rule 2021 पर अमल करेगा। इस रूल के दायरे में Employee Provident Fund (EPF) और General Provident Fund (GPF) दोनों तरह के खाते आएंगे।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में एक खास ऐलान किया था। उन्होंने EPF खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया था। यानि इसके ऊपर योगदान की ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के मामले में GPF में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।