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डबल इंजन की बनी सरकार तो योजना पकड़ने लगी रफ्तार

शहर के विभिन्न वार्डों में आज से लगाएंगे शिविर, जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के अफसर होंगे शामिल डबल इंजन की सरकार बनी तो सरकारी योजनाएं रफ्तार पकड़ने लगी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार ने फोकस करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक है पीएम विश्वकर्मा योजना। छत्तीसगढ़ में योजना के क्रियान्वयन को लेकर अब काम प्रारंभ हो रहा है।

योजना के हितग्राहियों को आनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। आनलाइन आवेदन करने वाले हितग्राहियों को जरुरी जानकारी देने के लिए विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को दी गई है। योजना के संचालन से लेकर हितग्राहियों को केंद्र की योजना के अनुसार लाभ दिलाने का काम करना होगा।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जानकारी देने के साथ ही इच्छुक एवं पात्र हितग्राहियों का योजना में आनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके लिए शहर के विभिन्न वार्डों में शनिवार से शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में पहुंचकर हितग्राही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

18 पारंपरिक शिल्पकलाओं को योजना में किया शामिल

पीएम विश्वकर्मा योजना अंतर्गत 18 पारंपरिक शिल्पकलाएं बड़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, वस्त्रकार, औजार निर्माता, तालासाज, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाडू निर्माता, खिलौना निर्माता, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी एवं मछली जाल निर्माता के आवेदक आवेदन कर सकते है।

सभी कारीगरों और शिल्पकारों को बायोमैट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल से विश्वकर्माओं का निश्शुल्क पंजीकरण, एक लाख रुपये तक ऋण (18 माह के पुनर्भुगतान के लिए प्रथम किस्त), दो लाख रुपये तक ऋण (30 माह के पुनर्भुगतान के लिए द्वितीय किस्त), पांच दिवसीय बुनियादी एवं 15 दिन या अधिक का उन्नत कौशल प्रशिक्षण (प्रशिक्षण मानदेय प्रतिदिन 500 प्राप्त होगा), टूलकिट प्रोत्साहन के तहत 15 हजार रुपये प्राप्त होगा, डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन के तहत एक रुपये प्रति लेनदेन प्राप्त होगा (अधिकतम 100 रुपये प्रतिमाह)।

योजना का लाभ लेने ये है जरूरी शर्त

आवेदक की आयु पंजीयन तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष हो। लाभार्थी पूर्व के पांच वर्षों में किसी भी अनुदान युक्त स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो। लाभ परिवार के एक ही सदस्य को प्राप्त होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति व उनके परिवार योजना के लिए अपात्र है।

आवेदन के लिए ये है जरूरी

आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड आवश्यक है। इस योजना एवं आवेदन की प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, प्रथम तल न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, बिलासपुर में संपर्क कर सकते हैं।

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